नगर के इर्द गिर्द मास नहीं बेच सकेंगे – एसडीएम श्री तपीस पांडे

अलीराजपुर 02 अप्रैल 2024 ।

✍️आशीष वाणी✍️

कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी श्री तपीस पांडे ने नगर भ्रमण कर अवैध मांस विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की । उन्होने बताया कि आज सभी 18 लाइसेंसधारियों को चेतावनी दी गई है और उन्हें स्लोटर हाउस  में शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए है जिसके लिए समस्त मास विक्रेता सहमत है । दिनांक 03 अप्रैल 2024 तक सेल्टर हाउस को दुरुस्त किया जाएगा जिसके पश्चात नगर के समस्त मास विक्रेता यहॉ शिफ्ट हो सकेंगे । उन्होने बताया कि शासन के निर्देश अनुरूप कार्य किया जा रहा है किसी भी स्थिति में नगर के इर्द गिर्द मास नहीं बेच सकेंगे सभी को नियत स्थान पर ही मास दुकान लगानी होगी । कुक्षी रोड स्थित मछली विक्रेताओं को भी आज समझाइश दी गई है उन्हे भी दुकानों के सामने परदा या शेड लगाने के लिए निर्देशित किया गया है किसी भी परिस्थिति में खुले में मास दुकानों को संचालित नहीं किया जाएगा। सभी मांसाहारी होटलों को भी पर्दा करने एवं मांस विक्रेताओं को नियत स्थान पर संचालन करने के निर्देश दिए गए है। आगामी दिनों में सख्ती से कार्यवाही की जाएगी । निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ 25 हजार दण्ड की कार्यवाही कि जाएगी।  इसी संबंध में श्री पांडे ने समस्त विक्रेताओं की बैठक आयोजित कर उन्हे तत्काल निर्देशां का पालन करने के लिए आदेशित किया ।
नगर भ्रमण के दौरान राजस्व ,पुलिस एवं नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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